Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Local Samachar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Local Samachar
    Home»देश»पुलिस नहीं है पति-पत्नी के झगड़ों का रामबाण इलाज, संयम से बचाएं शादी: सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात…
    देश

    पुलिस नहीं है पति-पत्नी के झगड़ों का रामबाण इलाज, संयम से बचाएं शादी: सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात…

    By May 4, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    पुलिस नहीं है पति-पत्नी के झगड़ों का रामबाण इलाज, संयम से बचाएं शादी: सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एक महिला के द्वारा अपने पति के खिलाफ दायर दहेज उत्पीड़न के केस को रद्द कर दिया।

    इस दौरान जज ने कहा कि सहिष्णुता और सम्मान एक अच्छे विवाह की नींव हैं और छोटे-मोटे झगड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, ”एक अच्छे विवाह की नींव सहिष्णुता, समायोजन और एक-दूसरे का सम्मान करना है। एक-दूसरे की गलतियों को एक सीमा तक सहन करना हर विवाह में अंतर्निहित होना चाहिए। छोटी-मोटी नोक-झोंक, छोटे-मोटे मतभेद सांसारिक मामले हैं और इन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए।”

    इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक पति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया।

    अदालत ने कहा कि कई बार एक विवाहित महिला के माता-पिता और करीबी रिश्तेदार बहुत बड़ी बात बना देते हैं।

    स्थिति को संभालने और शादी को बचाने के बजाय, छोटी-छोटी बातों पर उनके कदम वैवाहिक बंधन को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि महिला, उसके माता-पिता और रिश्तेदारों के दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वह है पुलिस।

    मानो की सभी बुराईयों का रामबाण इलाज पुलिस ही हो। पीठ ने कहा कि मामला पुलिस तक पहुंचते ही पति-पत्नी के बीच सुलह की संभावना नष्ट हो जाती है।

    अदालत ने यह भी कहा कि पति-पत्नी के बीच जो विवाद होते हैं, उसके मुख्य पीड़ित बच्चे होते हैं।

    कोर्ट ने कहा, “पति-पत्नी अपने दिल में इतना जहर लेकर लड़ते हैं कि वे एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि अगर शादी खत्म हो जाएगी तो उनके बच्चों पर क्या असर होगा।

    हम पूरे मामले को नाजुक ढंग से संभालने के बजाय आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का प्रयास करते हैं। इससे एक-दूसरे के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं आएगा।”

    महिला के द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि महिला के परिवार ने उसकी शादी के समय एक बड़ी रकम खर्च की थी। परिवार ने अपना “स्त्रीधन” भी महिला के पति और उसके परिवार को सौंप दिया था।

    शादी के कुछ समय बाद पति और उसके परिवार ने कथित तौर पर उसे झूठे बहाने से परेशान करना शुरू कर दिया। महिला के मुताबिक, पति और ससुराल के लोग यह कहने लगे कि वह एक पत्नी और बहू के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही और उस पर अधिक दहेज के लिए दबाव डाला।

    पीठ ने कहा कि एफआईआर और आरोपपत्र को पढ़ने से पता चलता है कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप काफी अस्पष्ट हैं। इनमें आपराधिक आचरण का कोई उदाहरण नहीं दिया गया है। एफआईआर में अपराधों की कोई विशिष्ट तारीख या समय का खुलासा नहीं किया गया है।

    यहां तक कि पुलिस ने महिला क पति के परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करना उचित समझा।

    इस प्रकार हमारा विचार है कि प्रतिवादी नंबर 2 (महिला) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर तलाक की याचिका और घरेलू हिंसा के मामले के अलावा और कुछ नहीं थी।

    उपरोक्त कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्याय का मखौल उड़ाने से कम नहीं होगा।

    Related Posts

    हिमालय की गोद से प्राप्त शुद्ध जल से निर्मित टेंसबर्ग, दिल्ली के बीयर बाजार में गुणवत्ता की नई क्रांति…

    May 22, 2025

    कुम्भ हादसे पर योगी आदित्यनाथ का बयान: खुद को ‘दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मुख्यमंत्री’ कहा, कल देने जा रहे CM पद से इस्तीफा

    February 4, 2025

    अश्विनी वैष्णव ने बताया, भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग का क्षेत्र तेजी से बढ़ा

    February 4, 2025

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित की 2025-26 के लिए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तारीख

    February 4, 2025

    बेंगलुरु में टैक्स चोरी के आरोप में 30 लग्जरी कारें जब्त, फेरारी, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर शामिल

    February 4, 2025

    सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को दी फटकार, हिरासत केंद्रों में बंद लोगों पर कार्रवाई करने को कहा

    February 4, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    अयोध्या धाम के लिए 850 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना: राज्य में 33 हजार से अधिक श्रद्धालु कर चुुके है रामलला के दर्शन….

    October 8, 2025

    महतारी वंदन योजना: दीपावली के पहले मिली राशि ने त्यौहार के उत्साह को किया दुगुना….

    October 8, 2025

    जल्दी ही वृहद स्तर पर शुरू होगा सड़कों के पुनर्निर्माण का काम – उप मुख्यमंत्री अरुण साव…..

    October 8, 2025

    बस्तर बदल रहा है — अब यहां विकास और विश्वास की बयार बह रही है : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय….

    October 8, 2025
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Roshni Rajput
    मोबाइल - 9399298630
    ईमेल - [email protected]
    छत्तीसगढ़ कार्यालय - Amrit Niwas,Gandhi Nagar Gudhiyari Raipur
    मध्यप्रदेश कार्यालय - S-215 Om Complex Near Bima Kunj Kolar Road Bhopal
    October 2025
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
    « Sep    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.