Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Local Samachar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Local Samachar
    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»BEO Suspended : युक्तियुक्तकरण में लापरवाही बरतना पड़ा भारी, BEO शेख रफीक निलंबित, आदेश जारी…
    छत्तीसगढ़

    BEO Suspended : युक्तियुक्तकरण में लापरवाही बरतना पड़ा भारी, BEO शेख रफीक निलंबित, आदेश जारी…

    News DeskBy News DeskJune 11, 2025No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    BEO Suspended : युक्तियुक्तकरण में लापरवाही बरतना पड़ा भारी, BEO शेख रफीक निलंबित, आदेश जारी…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    दंतेवाड़ा. छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में लापरवाही बरतना गीदम बीईओ शेख रफीक को भारी पड़ा. मामला सामने आने के बाद बीईओ के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इस संबंध में कलेक्टर कार्यलय से आदेश जारी किया गया है. विकासखंड गीदम के बीईओ शेख रफीक पर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है.

    जांच में सामने आया कि उन्होंने कुटरचना करते हुए जानबूझकर विकासखंड की 31 आश्रम शालाओं के रिक्त पदों को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से अलग रखा, जिससे 20 शिक्षकों को अन्य संस्थानों में काउंसलिंग के माध्यम से संस्था चुननी पड़ी. इसके अलावा शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में मनमाने तरीके से फेरबदल किया गया. आश्रम अधीक्षकों को अतिशेष से मुक्त रखा जाना था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया.

    वहीं विशिष्ट संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों और शासन के निर्देशानुसार दिव्यांग व्यक्तियों को भी युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से अलग रखा जाना था, लेकिन बीईओ ने इन्हें भी प्रक्रिया में शामिल कर दिया. विशेष रूप से दृष्टिबाधित शिक्षक राजकुमार जैन को अतिशेष सूची में डाल दिया गया, जो स्पष्ट रूप से नियमों के विपरीत है.

    इन सभी गंभीर लापरवाहियों के कारण बीईओ का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 (1), (2) और (3) का उल्लंघन पाया गया है. शासन ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नियत किया गया है. इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे.

    देखें आदेश की कॉपी :-

    News Desk

    Related Posts

    ‘जीएसटी लॉ मैनुअल 2025’ का मुख्यमंत्री साय ने किया विमोचन

    June 12, 2025

    2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाला में आरोपी विजय भाटिया को 29 तक न्यायिक रिमांड

    June 12, 2025

    रायगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रेलर और हाइवा में आमने-सामने की भिड़ंत, एक चालक की जिंदा जलकर मौत, दूसरा गंभीर

    June 12, 2025

    नागपुर मंडल के विभिन्न आरक्षण केंद्रों पर RPF की छापेमारी, अवैध तत्काल टिकिट बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

    June 12, 2025

    CG News: अधिवक्ता विवेक सारस्वत की पुस्तक ‘जीएसटी लॉ मैनुअल 2025’ का मुख्यमंत्री साय ने किया लोकार्पण….

    June 12, 2025

    अहमदाबाद विमान हादसा : रायपुर से अहमदाबाद की फ्लाइट रद्द

    June 12, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    ‘जीएसटी लॉ मैनुअल 2025’ का मुख्यमंत्री साय ने किया विमोचन

    June 12, 2025

    2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाला में आरोपी विजय भाटिया को 29 तक न्यायिक रिमांड

    June 12, 2025

    रायगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रेलर और हाइवा में आमने-सामने की भिड़ंत, एक चालक की जिंदा जलकर मौत, दूसरा गंभीर

    June 12, 2025

    नागपुर मंडल के विभिन्न आरक्षण केंद्रों पर RPF की छापेमारी, अवैध तत्काल टिकिट बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

    June 12, 2025
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Roshni Rajput
    मोबाइल - 9399298630
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Amrit Niwas , Gandhi Nagar Gudhiyari Raipur Chhattisgarh
    June 2025
    M T W T F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
    « May    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.