Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Local Samachar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Local Samachar
    Home»राज्य»सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिना पार्किंग के इमारतों के निर्माण पर लगाई रोक
    राज्य

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिना पार्किंग के इमारतों के निर्माण पर लगाई रोक

    News DeskBy News DeskJanuary 21, 2025No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिना पार्किंग के इमारतों के निर्माण पर लगाई रोक
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मामले में सख्त कदम उठाते हुए कहा है कि अब बिना निर्धारित पार्किंग स्थल के किसी भी इमारत का निर्माण नहीं किया जाएगा. शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भी नोटिस जारी किया है. जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की बेंच ने MCD और DDA जैसे प्राधिकारियों से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को निर्धारित की है. जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जवल भुइयां ने कहा कि अपार्टमेंट बनाने की अनुमति देने वाले मानदंडों पर चर्चा की जाएगी. बेंच ने DDA और MCD से पूछा कि दिल्ली मास्टर प्लान इस संदर्भ में क्या कहता है और आवासीय भवन निर्माण की अनुमति देने की प्रक्रिया क्या है. यह सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान नियमों में क्या बदलाव की आवश्यकता है.

    MCD और DDA सहित विभिन्न प्राधिकारियों से मांगा जवाब 
    बेंच ने यह भी पूछा कि क्या दिल्ली-NCR में किसी परिवार द्वारा दूसरी या तीसरी कार खरीदने पर कोई प्रतिबंध है. यह सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि अधिक वाहनों का होना प्रदूषण को बढ़ाता है. जस्टिस ओका ने कहा कि हमें एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की वृद्धि पर MCD और DDA सहित विभिन्न प्राधिकारियों से जवाब मांगा है. जस्टिस ओका ने कहा कि हमें इस समस्या का समाधान निकालने की आवश्यकता है. अदालत ने यह भी पूछा कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने के लिए क्या योजना बनाई है.

    प्रदूषण के कारण खराब AQI
    CAQM ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण खराब AQI के लिए जिम्मेदार है. इस संदर्भ में दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों से उत्सर्जन मानकों और प्रदूषण मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कहा है. यह सुनवाई 1985 में पर्यावरणविद् एम.सी. मेहता द्वारा दायर जनहित याचिका पर हो रही है. हाल ही में, अदालत ने देश में वाहनों के लिए होलोग्राम-आधारित 'कलर-कोडेड स्टिकर' अनिवार्य बनाने पर विचार किया है. 

    स्टिकर अनिवार्य करने पर विचार
    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह NCR से परे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टिकर अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. वर्ष 2018 में, अदालत ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिसमें NCR में पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग के स्टिकर और डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग के स्टिकर का उपयोग करने की बात कही गई थी. इन स्टिकरों से वाहनों की पहचान ईँधन के आधार पर आसानी से की जा सकेगी. इनमें वाहनों के पंजीकरण तारीख भी शामिल होनी चाहिए. इन NCR के राज्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. 

    News Desk

    Related Posts

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की सौजन्य भेंट….

    October 6, 2025

    चिकित्सकों ने सर्जरी कर कैंसर पीड़ित मरीज की जान बचाने में सफलता हासिल की….

    October 6, 2025

    राज्यपाल रमेन डेका ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को किया सम्मानित…

    October 6, 2025

    नौसेना के नए पोतों का नामकरण होगा छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पर, प्रदेश में सेना भर्ती रैली का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री साय से मुलाकात के दौरान रक्षामंत्री ने जताई सहमति….

    October 6, 2025

    सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: राज्यपाल रमेन डेका…

    October 6, 2025

    नीला कवासी ने बंदूक छोड़ अपनाया शांति और विकास का रास्ता : नीला कवासी को मिला पक्का मकान…

    October 6, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की सौजन्य भेंट….

    October 6, 2025

    राज्यपाल रमेन डेका ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को किया सम्मानित…

    October 6, 2025

    चिकित्सकों ने सर्जरी कर कैंसर पीड़ित मरीज की जान बचाने में सफलता हासिल की….

    October 6, 2025

    नौसेना के नए पोतों का नामकरण होगा छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पर, प्रदेश में सेना भर्ती रैली का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री साय से मुलाकात के दौरान रक्षामंत्री ने जताई सहमति….

    October 6, 2025
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Roshni Rajput
    मोबाइल - 9399298630
    ईमेल - [email protected]
    छत्तीसगढ़ कार्यालय - Amrit Niwas,Gandhi Nagar Gudhiyari Raipur
    मध्यप्रदेश कार्यालय - S-215 Om Complex Near Bima Kunj Kolar Road Bhopal
    October 2025
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
    « Sep    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.