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    Home»राज्य»सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिना पार्किंग के इमारतों के निर्माण पर लगाई रोक
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    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिना पार्किंग के इमारतों के निर्माण पर लगाई रोक

    News DeskBy News DeskJanuary 21, 2025No Comments3 Mins Read
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    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिना पार्किंग के इमारतों के निर्माण पर लगाई रोक
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    दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मामले में सख्त कदम उठाते हुए कहा है कि अब बिना निर्धारित पार्किंग स्थल के किसी भी इमारत का निर्माण नहीं किया जाएगा. शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भी नोटिस जारी किया है. जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की बेंच ने MCD और DDA जैसे प्राधिकारियों से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को निर्धारित की है. जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जवल भुइयां ने कहा कि अपार्टमेंट बनाने की अनुमति देने वाले मानदंडों पर चर्चा की जाएगी. बेंच ने DDA और MCD से पूछा कि दिल्ली मास्टर प्लान इस संदर्भ में क्या कहता है और आवासीय भवन निर्माण की अनुमति देने की प्रक्रिया क्या है. यह सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान नियमों में क्या बदलाव की आवश्यकता है.

    MCD और DDA सहित विभिन्न प्राधिकारियों से मांगा जवाब 
    बेंच ने यह भी पूछा कि क्या दिल्ली-NCR में किसी परिवार द्वारा दूसरी या तीसरी कार खरीदने पर कोई प्रतिबंध है. यह सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि अधिक वाहनों का होना प्रदूषण को बढ़ाता है. जस्टिस ओका ने कहा कि हमें एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की वृद्धि पर MCD और DDA सहित विभिन्न प्राधिकारियों से जवाब मांगा है. जस्टिस ओका ने कहा कि हमें इस समस्या का समाधान निकालने की आवश्यकता है. अदालत ने यह भी पूछा कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने के लिए क्या योजना बनाई है.

    प्रदूषण के कारण खराब AQI
    CAQM ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण खराब AQI के लिए जिम्मेदार है. इस संदर्भ में दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों से उत्सर्जन मानकों और प्रदूषण मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कहा है. यह सुनवाई 1985 में पर्यावरणविद् एम.सी. मेहता द्वारा दायर जनहित याचिका पर हो रही है. हाल ही में, अदालत ने देश में वाहनों के लिए होलोग्राम-आधारित 'कलर-कोडेड स्टिकर' अनिवार्य बनाने पर विचार किया है. 

    स्टिकर अनिवार्य करने पर विचार
    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह NCR से परे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टिकर अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. वर्ष 2018 में, अदालत ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिसमें NCR में पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग के स्टिकर और डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग के स्टिकर का उपयोग करने की बात कही गई थी. इन स्टिकरों से वाहनों की पहचान ईँधन के आधार पर आसानी से की जा सकेगी. इनमें वाहनों के पंजीकरण तारीख भी शामिल होनी चाहिए. इन NCR के राज्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. 

    News Desk

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