Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Local Samachar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Local Samachar
    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»ध्वनि प्रदूषण: हाई कोर्ट के आदेश का पालन करें कलेक्टर और पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी
    छत्तीसगढ़

    ध्वनि प्रदूषण: हाई कोर्ट के आदेश का पालन करें कलेक्टर और पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी

    By September 22, 2024No Comments4 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    ध्वनि प्रदूषण: हाई कोर्ट के आदेश का पालन करें कलेक्टर और पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    रायपुर

    गणेश मूर्ति विसर्जन और स्थापना के दौरान वाहनों में स्पीकर और डीजे बजाने, सड़कों पर मंच लगाकर स्पीकर बजाने और गणेश त्यौहार के दौरान सड़क पर स्पीकर और डीजे रखकर बजाने को लेकर डीजे किराए पर देने वालों, उन्हें लेने वालों और बजाने वालों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की मांग शहर के ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कलेक्टर रायपुर, सचिव पर्यावरण विभाग, अध्यक्ष और सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लिख कर की है।

    क्या कहा है कोर्ट और राज्य शासन ने
    छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने दिनांक 27 अप्रैल 2017 को ध्वनि प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका के निर्णय में कहा है कि कानूनों के तहत कोर्ट में शिकायत करने की शक्ति प्राथमिक रूप से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों के पास हैज् जिला प्रशासन की भी भूमिका है। मामले में किसी भी अधिकारी द्वारा किसी नागरिक के टेलीफोन का इंतजार करने का कोई सवाल ही नहीं हैज् राज्य शासन के आदेश दिनांक 11.09.2024 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों को भी शिकायत दर्ज करना है।

    कौन कौन कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
    डॉ गुप्ता ने अधिकारियों को याद दिलाते हुए लिखा है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार जिला कलेक्टर, पर्यावरण विभाग के सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष, सदस्य सचिव पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के लिए सक्षम घोषित किए गए हैं।

    क्या कहता है ध्वनि प्रदूषण नियम
    पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार (1) लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना लाउडस्पीकर उपयोग नहीं किया जा सकता, (2) लाउडस्पीकर उपयोग रात में (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच) बंद परिसरों को छोड़कर नहीं किया जा सकता (3) इसके अलावा साइलेंस जोन (अस्पताल, एजुकेशन इंस्टिट्यूट, कोर्ट) में या मानक से अधिक ध्वनि विस्तार के लिए ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग करने पर या कोई भी साउंड इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया जा सकता।

    क्या है साउंड लिमिटर का प्रावधान
    4 नवंबर 2019 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी ध्वनि प्रणाली को किराए पर देने वाले और उपयोग या किराए पर लेने वाले को बिना साउंड लिमिटर के ध्वनि प्रणाली का उपयोग नहीं करना है।

    क्या है सजा का प्रावधान
    पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत ध्वनि प्रदूषण नियमों, आदेशों, दिशानिदेर्शों का उलंघन करने पर प्रत्येक उल्लंघन पर 5 साल की सजा या रुपए एक लाख का जुमार्ना या दोनों का प्रावधान किया गया है।

    क्या हुआ रायपुर में
    (1) गणेश मूर्ति स्थापना और गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान रायपुर जिला प्रशासन की अनुमति बिना और बिना साउंड लिमिटर के वाहनों पर स्पीकर और डीजे रखकर रात भर बजाये गए (2) गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान सड़कों पर मंच लगा कर बिना अनुमति के और बिना साउंड लिमिटर के रात भर स्पीकर बजाये गए (3) गणेश त्यौहार के दौरान सडकों पर रख कर बिना ध्वनि सीमक और अनुमति के स्पीकर और डीजे बजाये गए, शंकर नगर चौक पर एक एजुकेशन इंस्टिट्यूट के सामने 17 सितम्बर को अत्यधिक तेज ध्वनि में तीन घंटे सड़क पर डीजे रख कर बिना अनुमति के बिना साउंड लिमिटर के बजाया गया।

    क्या मांग की गई है
    गणेश त्यौहार के दौरान, गणेश मूर्ति स्थापना और गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान जिन लोगों द्वारा स्पीकर और डीजे सिस्टम किराए पर दे कर और ले कर, (2) त्यौहार के दौरान सड़कों पर रख कर, (3) गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान सड़क पर मंच पर रखकर या वाहनों में रखकर बजाए गए हैं उनके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने हेतु पत्र लिखा गया है। विसर्जन के दौरान की रिकॉर्डिंग ट्राफिक सिग्नल में लगे कैमरों से की गई है।

    डॉ गुप्ता ने बताया कि कुछ जिलों में खानापूर्ति कर डीजे छोड?े की जानकारी मिलने पर उन्होंने मुख्य सचिव को भी सभी जिला कलेक्टर को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्यवाही के निर्देश देने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश का उलंघन होने पर वे अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करेंगे।

    Related Posts

    एशिया कप सॉफ्टबॉल चौंपियनशिप में विदेश में छत्तीसगढ़ की बेटियां बढ़ाएंगी मान

    July 13, 2025

    परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025 में रायगढ़ जिला बना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला

    July 13, 2025

    विधायक पुरंदर मिश्रा का राहुल गांधी पर प्रहार: रथयात्रा तक दुर्गति का श्राप!

    July 13, 2025

    MP NEWS- सरकार प्रवासी उद्यमियों को निवेश के लिये अनुकूल माहौल देगी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव…

    July 13, 2025

    नकली होलोग्राम वाली शराब पकड़ी गई: आबकारी विभाग की बड़ी छापेमारी, एक आरोपी गिरफ्तार

    July 13, 2025

    छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 14 जुलाई से, विपक्ष के वार का जवाब देने को भाजपा तैयार: सीएम विष्णुदेव साय….

    July 13, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    एशिया कप सॉफ्टबॉल चौंपियनशिप में विदेश में छत्तीसगढ़ की बेटियां बढ़ाएंगी मान

    July 13, 2025

    परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025 में रायगढ़ जिला बना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला

    July 13, 2025

    विधायक पुरंदर मिश्रा का राहुल गांधी पर प्रहार: रथयात्रा तक दुर्गति का श्राप!

    July 13, 2025

    MP NEWS- सरकार प्रवासी उद्यमियों को निवेश के लिये अनुकूल माहौल देगी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव…

    July 13, 2025
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Roshni Rajput
    मोबाइल - 9399298630
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Amrit Niwas , Gandhi Nagar Gudhiyari Raipur Chhattisgarh
    July 2025
    M T W T F S S
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
    « Jun    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.