Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Local Samachar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Local Samachar
    Home»विदेश»पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना- चुनाव आयोग से हुई धांधली, इमरान खान के हक में सुनाया फैसला…
    विदेश

    पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना- चुनाव आयोग से हुई धांधली, इमरान खान के हक में सुनाया फैसला…

    By September 15, 2024No Comments4 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना- चुनाव आयोग से हुई धांधली, इमरान खान के हक में सुनाया फैसला…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ सरकार और चुनाव आयोग की ‘धांधली’ के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया।

    उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी को हुए चुनाव के बाद आयोग के कार्यों पर अंसतोष जताया और सुरक्षित सीट के संबंध में इमरान खान की पार्टी के हक में फैसले को लागू करने का आदेश दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि आयोग के इस कदम की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए।

    अगर पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरश: पालन किया जाता है तो इमरान की पार्टी पीटीआई पाकिस्तान नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सुरक्षित सीटों के जुड़ने से पीटीआई की ताकत और बढ़ जाएगी।

    शनिवार को पाकिस्तान की शीर्ष अदालत का यह आदेश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए करारा झटका साबित हुआ।

    इससे तहरीक-ए-इंसाफ(पीटीआई) संसद के दोनों सदनों में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी।

    सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 15 जुलाई को पीटीआई को सुरक्षित सीट आवंटित करने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की थी।

    इससे पहले, शीर्ष अदालत की 13 सदस्यीय पीठ ने 12 जुलाई को आठ-पांच के बहुमत से फैसला सुनाया था कि पीटीआई नेशनल असेंबली और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित सीट के लिए पात्र है।

    अदालत ने यह भी घोषित किया कि पीटीआई को संसदीय दल माना जाए। गौरतलब है कि पीटीआई चीफ और पूर्व पीएम 71 वर्षीय इमरान खान इस वक्त 200 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और उनमे से कई में उन्हें दोषी भी ठहराया जा चुका है। इस वक्त उन्हें रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद करके रखा गया है।

    इमरान खान ने पहले ही दावा किया था कि 8 फरवरी के आम चुनाव में जमकर धांधली की गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) को “जनादेश चोर” कहा था।

    चुनाव में, पीएमएल-एन और पीपीपी दोनों ने व्यक्तिगत रूप से इमरान खान की पीटीआई द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा जीती गई 92 से कम सीटें जीतीं। दोनों पार्टियों ने चुनाव के बाद गठबंधन किया और शहबाज की ताजपोशी हुई।

    समझौते के तहत पीएमएल-एन को प्रधानमंत्री पद और पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री पद मिला, जबकि पीपीपी को राष्ट्रपति पद और सिंध प्रांत में मुख्यमंत्री पद मिला।

    पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या फर्क पड़ेगा

    यदि अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षित सीटें पीटीआई को आवंटित की जाती हैं, तो इससे पीएमएल-एन-पीपीपी की स्थिति खराब हो जाएगी।

    इससे पहले, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आए 8-5 बहुमत के फैसले से पहले पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने अदालत को बताया था कि नेशनल असेंबली के 80 सदस्यों में से 39 ने स्वीकारा कि वे पीटीआई से जुड़े हुए थे।

    जबकि 41 ने निर्दलीय सदस्यों के रूप में चुनाव लड़ा। 15 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उन सभी ने 8 फरवरी का चुनाव एक विशेष राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था।

    हालांकि ईसीपी की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। अदालत ने टिप्पणी की, “इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। यहां तक ​​कि कानून के प्राथमिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर भी चुनाव आयोग के कार्य गलत है।”  शीर्ष अदालत ने कहा, ”चुनाव आयोग द्वारा संविधान और कानून के विपरीत कार्य किया गया और उसके इस तरह के प्रयास की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।”

    गौरतलब है कि पाकिस्तान में आरक्षित सीटों का मुद्दा 8 फरवरी के चुनावों के तुरंत बाद तब उठा जब, पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद परिषद (एसआईसी) में शामिल हो गए लेकिन ईसीपी ने उन्हें आरक्षित सीटें आवंटित करने से इनकार कर दिया।

    पेशावर हाई कोर्ट ने 14 मार्च को ईसीपी फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी।

    अप्रैल महीने में, एसआईसी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को पीटीआई के पक्ष में फैसला सुनाया और इसे आरक्षित सीटों के लिए यो

    The post पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना- चुनाव आयोग से हुई धांधली, इमरान खान के हक में सुनाया फैसला… appeared first on .

    Related Posts

    पाकिस्तान के खैबर प्रांत में सैन्य काफिले पर आत्मघाती हमला, 13 सैनिकों की मौत, 29 घायल

    June 28, 2025

    टैरिफ पर ट्रंप ने लिया यू-टर्न, स्मार्टफोन और लैपटॉप को टैरिफ से दी छूट

    April 13, 2025

    पूर्व पीएम किशिदा पर हमला करने वाले आरोपी ने हत्या के आरोप से किया इनकार

    February 4, 2025

    अमेरिका से 205 भारतीयों को मिलिट्री विमान से वापस भेजा गया, ट्रंप सरकार ने की सख्त कार्रवाई

    February 4, 2025

    ब्रिबी द्वीप में शार्क के हमले से महिला की मौत, तैरते समय आई गंभीर चोटें

    February 4, 2025

    अफ्रीका में शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग, हिंदू छात्र का कलावा काटने पर बवाल

    February 4, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    ‘बस्तर राइजिंग’ अभियान 8 अक्टूबर से होगा प्रारंभ: बस्तर की प्रतिभा, संस्कृति और संभावनाओं को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

    October 7, 2025

    राष्ट्रीय सम्मेलन के सुझाव पर क्रियान्वयन करेगी राज्य सरकार: कृषि मंत्री रामविचार नेताम….

    October 7, 2025

    युक्तियुक्तकरण से डूबान क्षेत्र के विद्यालय को मिला नया शिक्षक….

    October 7, 2025

    छत्तीसगढ़ को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना हमारी सरकार का लक्ष्य – उप मुख्यमंत्री अरुण साव….

    October 7, 2025
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Roshni Rajput
    मोबाइल - 9399298630
    ईमेल - [email protected]
    छत्तीसगढ़ कार्यालय - Amrit Niwas,Gandhi Nagar Gudhiyari Raipur
    मध्यप्रदेश कार्यालय - S-215 Om Complex Near Bima Kunj Kolar Road Bhopal
    October 2025
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
    « Sep    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.