Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Local Samachar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Local Samachar
    Home»देश»जल्दी सुनवाई की शर्त पर जमानत रद्द नहीं कर सकती अदालतें; सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत…
    देश

    जल्दी सुनवाई की शर्त पर जमानत रद्द नहीं कर सकती अदालतें; सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत…

    By September 3, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    जल्दी सुनवाई की शर्त पर जमानत रद्द नहीं कर सकती अदालतें; सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त हिदायद दी कि निचली अदालतों के लिए मुकदमों की जल्दी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट समय सीमा तय कर रहे हैं और सिर्फ इस आधार पर जमानत देने से इनकार सही नहीं है।

    अदालत ने कहा कि यह शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ है क्योंकि इस तरह की समयावधि निर्धारित करना असाधारण मामलों में ही तय किया जाना चाहिए।

    न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा मुकदमों के जल्दी निपटान और जल्द सुनवाई के लिए जमानत देने से इनकार करना शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के फैसलों के खिलाफ है।

    बार एंड बेंच के मुताबिक, पीठ ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ की घोषणा के बावजूद, हमने देखा है कि कई उच्च न्यायालय जमानत खारिज करते समय मुकदमों की जल्दी सुनवाई के लिए समय तय कर रहे हैं।

    ऐसा नहीं हो सकता और सिर्फ इस आधार पर जमानत से इनकार किया जाए कि मुकदमे का निपटारा शीघ्रता से किया जाएगा। मुकदमे की सुनवाई की सीमा का ऐसा निर्धारण केवल बहुत ही असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए। “

    गौरतलब है कि फरवरी में न्यायमूर्ति ओका की अध्यक्षता में संविधान पीठ के फैसले में कहा गया था कि अदालतों को किसी अन्य अदालत में लंबित मामलों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करने से बचना चाहिए।

    न्यायमूर्ति ओका की पीठ ने फरवरी में दोहराया था कि उच्च न्यायालय भी संवैधानिक न्यायालय हैं और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं माना जा सकता।

    अगस्त में एक अन्य पीठ ने भी कहा था कि वह उच्च न्यायालयों को समयबद्ध तरीके से मामलों की सुनवाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

    The post जल्दी सुनवाई की शर्त पर जमानत रद्द नहीं कर सकती अदालतें; सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत… appeared first on .

    Related Posts

    ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, दो माओवादी मारे गए, मृतकों में रश्मि शामिल

    February 23, 2026

    शरद पवार परिवार में खुशखबरी: सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की सारंग संग सगाई, नागपुर से जुड़ा रिश्ता

    February 11, 2026

    विध्वंस के 1000 साल बाद सोमनाथ में भव्य महाशिवरात्रि, 5 लाख श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

    February 11, 2026

    गौमूत्र पर विश्वास: नवजोत कौर सिद्धू का कहना – स्नान व सेवन से मिली ताकत, कैंसर से निबटने में मदद

    February 2, 2026

    1️जनवरी में यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड, 28.33 लाख करोड़ रुपये का हुआ लेन-देन

    February 2, 2026

    नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 24 घंटे उड़ानें शुरू

    February 2, 2026
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    BMO/BPM एवं सेक्टर मेडिकल ऑफिसर्स की समीक्षा बैठक संपन्न*  

    June 12, 2026

    रेशम, खादी और हथकरघा क्षेत्र को नई दिशा: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश…..

    June 12, 2026

    वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्व. सुरुज बाई खांडे जी की जयंती पर किया पुण्य स्मरण…..

    June 12, 2026

    छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग का विशेष अभियान: 350 वाहनों की जांच, 5.50 लाख का जुर्माना वसूला….

    June 12, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Roshni Rajput
    मोबाइल - 9399298630
    ईमेल - [email protected]
    छत्तीसगढ़ कार्यालय - Amrit Niwas,Gandhi Nagar Gudhiyari Raipur
    मध्यप्रदेश कार्यालय - S-215 Om Complex Near Bima Kunj Kolar Road Bhopal
    June 2026
    M T W T F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
    « May    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.