Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Local Samachar
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Local Samachar
    Home»राज्य»मध्यप्रदेश»मंत्री गोविंद राजपूत को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका
    मध्यप्रदेश

    मंत्री गोविंद राजपूत को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका

    By August 15, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email
    भोपाल । मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी नेता मानसिंह पटेल के लापता होने की जांच एसआईटी से कराने का फैसला किया है। सुप्रीम कोट ने मप्र के डीजीपी को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश जारी किया है। एसआईटी मानसिंह पटेल के लापता होने के मामले में मंत्री राजपूत और उनके करीबियों की भूमिका की जांच करेगी। कोर्ट की ओर से चार महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। 

    क्या है मामला? 

    जानकारी के अनुसार ओबीसी नेता मानसिंह पटेल की सागर जिले में जमीन थी। जिस पर कब्जा करने का आरोप मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर लगा है। वर्तमान में भी जमीन पर मंत्री राजपूत का ही कब्जा है। इसे लेकर मानसिंह पटेल ने 2016 में एक शिकायत दर्ज कराई थी। सिटी मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग और संबंधित थाने में दी गई इस शिकायत में पटले ने मंत्री राजपूत से अपनी जान का खतरा बताया था। इसके बाद से मानसिंह पटेल लापता हो गए और उन्हें पुलिस अब तक तलाश नहीं कर पाई है। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए? 

    ओबीसी महासभा और पीड़ित परिवार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की। इसके बाद बेंच ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही यह निर्देश दिया कि एसआईटी का एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। एसआईटी में एक एसपी और एक अतिरिक्त एसपी रैंक का अधिकारी शामिल होना चाहिए। एसआईटी में शामिल होने वाले तीनों अधिकारी एमपी कैडर के आईपीएस अफसर होने चाहिए, साथ ही उनका मूल राज्य मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए। एसआईटी मामले की जांच कर चार महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी।   

    जरूरत पड़ने पर कोर्ट आ सकते हैं 

    करीब आठ साल से लापता मानसिंह पटेल को लेकर परेशान ओबीसी महासभा और पटेल के परिवार से शीर्ष अदालत ने कहा है आप अपनी परेशानी कभी भी कोर्ट में बता सकते हैं। जांच के बाद अगर सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर वे कोर्ट में आ सकते हैं। 

    मंत्री बोले सच सामने आएगा

    मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी गठित करने के आदेश का मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। एसआईटी की जांच में सच्चाई आएगी सामने। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो साजिश की गई है, उसका भी पर्दाफाश होगा। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर गुमराह कर रहे हैं उनके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा और उन्हें मानहानि का नोटिस दूंगा। 

    Related Posts

    अंधेरे से उजाले की ओर: पूवर्ती गांव के अर्जुन की उड़ान

    July 17, 2025

    आंगनबाड़ी केंद्रों की बदली तस्वीर: खेलते-खिलखिलाते नन्हे कदमों से गढ़ रहा है छत्तीसगढ़ अपना भविष्य…

    July 17, 2025

    बांग्लाभाषियों पर उत्पीड़न का आरोप: ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, डिप्टी सीएम बोले- विपक्ष बदलना चाहता है देश की डेमोग्राफी

    July 17, 2025

    ‘मोर गांव मोर पानी’ बना जल संरक्षण का ऐतिहासिक जनांदोलन, इस जिले में 1.22 लाख सोख्ता गड्ढों के निर्माण से बना वर्ल्ड रिकॉर्ड….

    July 17, 2025

    बलौदाबाजार को मिला विकास का तोहफ़ा : रामसागर तालाब और सेंट्रल लाइटिंग के लिए 641 लाख की स्वीकृति, मंत्री वर्मा ने जताया आभार….

    July 17, 2025

    विधानसभा में हंगामा: विपक्षी व्यवहार पर स्पीकर नाराज, डॉ. रमन बोले- तोड़ दी 25 साल की परंपरा

    July 17, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    अंधेरे से उजाले की ओर: पूवर्ती गांव के अर्जुन की उड़ान

    July 17, 2025

    आंगनबाड़ी केंद्रों की बदली तस्वीर: खेलते-खिलखिलाते नन्हे कदमों से गढ़ रहा है छत्तीसगढ़ अपना भविष्य…

    July 17, 2025

    बांग्लाभाषियों पर उत्पीड़न का आरोप: ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, डिप्टी सीएम बोले- विपक्ष बदलना चाहता है देश की डेमोग्राफी

    July 17, 2025

    ‘मोर गांव मोर पानी’ बना जल संरक्षण का ऐतिहासिक जनांदोलन, इस जिले में 1.22 लाख सोख्ता गड्ढों के निर्माण से बना वर्ल्ड रिकॉर्ड….

    July 17, 2025
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Roshni Rajput
    मोबाइल - 9399298630
    ईमेल - [email protected]
    छत्तीसगढ़ कार्यालय - Amrit Niwas,Gandhi Nagar Gudhiyari Raipur
    मध्यप्रदेश कार्यालय - S-215 Om Complex Near Bima Kunj Kolar Road Bhopal
    July 2025
    M T W T F S S
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
    « Jun    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.